Coal scam: Supreme Court to examine crucial CBI status report today
मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कोयला घोटाला मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का नाम आरोपियों की सूची में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की वह अपील भी ठुकरा दी जिसमें कहा गया था कि मनमोहन से इस मामले में हलफनामा देने के लिए कहा जाए। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच फिलहाल जारी है।
उल्लेखनीय है कि 2012 में इस घोटाले के उजागर होने के बाद से विपक्ष लगातार मनमोहन को जांच के दायरे में लाने और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना था कि सरकार ने कोयले की खदानों की नीलामी नहीं की और मनमाने तरीके से निजी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए, इससे देश को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। Read More...
Source : Janoduniya.tv
Tags : Coal scam, Supreme Court, Hindi News

No comments:
Post a Comment